म़ृत्यू एवं मेडिकल मामलों को छोड़कर दूसरे जिले में जाने के सभी प्रकार के पास निरस्त

 



     शाजापुर / कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश बिना इमरजेंसी या विशेष आवश्यकता के किसी को सड़कों में आवागमन की अनुमति, किसी को नही दी जा सकेगी। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत ने मृत्यू एवं मेडिकल मामलों को छोड़कर दूसरे जिलों में जाने के संबंध में जारी सभी प्रकार के पास निरस्त कर दिए है। यदि किसी व्यक्ति को आकस्मिक परिस्थितियों (मृत्यू एवं मेडिकल मामले ) में दूसरे जिले में जाना हो तो इसके लिए कलेक्टर ने तहसीलदारों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है। आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र के तहसीलदार से पास प्राप्त कर सकते है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश की कंडिका 2 में सपष्ट है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें सरकारी आश्रय ग्रह में क्वारंटाइन में रखा जाए, कम से कम 14 दिवस रखा जाए। कलेक्टर डॉ रावत ने इसके पालन करने के लिए सीएमएचओं को निर्देश दे दिए हैं।



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