लॉकडाउन के उल्लंघन और लोगों के पलायन पर केंद्र सरकार ने गहरी नाराजगी जताते हुए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।
राज्यों व जिलों की सीमाएं प्रभावी रूप से सील करने और शहरों व हाईवे पर आवाजाही रोकने के भी निर्देश हैं। ऐसा न हुआ, तो जिलाधिकारी (डीएम) व पुलिस अधीक्षक (एसपी) सीधे जिम्मेदार होंगे।
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा व केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने रविवार को राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, लॉकडाउन का पालन करने के लिए कैबिनेट सचिव व गृह मंत्रालय राज्यों के लगातार संपर्क में रहेंगे।
लॉकडाउन के बावजूद लोगों के पलायन और डीटीसी बसों के संचालन की गाज रविवार को दिल्ली के दो अपर मुख्य सचिव समेत चार अधिकारियों पर गिरी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपर मुख्य सचिव (परिवहन) रेणु शर्मा और प्रमुख सचिव (वित्त) राजीव वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्य गोपाल औऱ एसडीएम सीलमपुर अजय अरोड़ा से जवाब-तलब किया गया है।
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आदेश के अनुसार, ये अधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के दिशा-निर्देशों का पालन कराने में विफल रहे हैं। साथ ही, लॉकडाउन में जन स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं।
- प्रवासी मजदूरों, गरीब-जरूरतमंदों के लिए अस्थायी तौर पर ठहरने, खाने-पीने का इंतजाम करें।
- राज्य के बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को 14 दिन क्वारंटीन रखकर जांच करें।
- कंपनियों, दुकानों या फैक्टरियों में काम करने वालों का वेतन बिना कटौती तय तारीख में मिले।
- प्रवासी मजदूर समेत कामगारों-छात्रों से मकान मालिक एक महीने तक किराया नहीं मांगेंगे।
- मकान मालिक ने जबरन घर खाली करने को कहा, तो तय कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करें।