होशंगाबाद, आगर-मालवा और मण्डला जिले की रेत खदानें राज्य खनिज निगम के अनुबंधित ठेकेदारों द्वारा संचालित होंगी

 


भोपाल : बुधवार, जून 10, 2020,


होशंगाबाद जिले की 9, मण्डला जिले की 2 एवं आगर-मालवा जिले की 2 रेत खदानें, जिनकी ठेका अवधि 31 मार्च, 2020 को वैध थी, की वर्तमान परिस्थितियों में रेत खनिज की उपलब्धता के लिये अंतरिम व्यवस्था के तहत अवधि बढ़ाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।


होशंगाबाद जिले की खदान मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा अनुबंधित ठेकेदारों के माध्यम से तथा मण्डला और आगर-मालवा जिले की खदानें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत ठेकेदारों द्वारा संचालित थीं। ठेकेदारों की सहमति के आधार पर 31 मार्च, 2020 को वैध ठेकों की समयवृद्धि एक वर्ष 31 मार्च, 2021 अथवा नवीन ठेकेदारों द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक, जो पहले हो, की अवधि तक मान्य की जायेगी। ठेके की अवधि एक अप्रैल, 2020 से निरंतर मान्य की जायेगी। ठेकेदार द्वारा खदान का कब्जा लेने की दिनांक से समानुपातिक रूप से ठेका धन की राशि वसूल की जायेगी।


राज्य शासन द्वारा प्रबंध संचालक राज्य खनिज निगम और संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत ठेका धन में प्रति घन मीटर की स्वीकृत दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि अथवा नवीन निविदा में प्राप्त अधिकतम दर, जो भी अधिक हो, वह दर स्वीकृत मान्य की जाये। आगर-मालवा जिले में वर्तमान ई-निविदा में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है, अत: इस जिले में उज्जैन संभाग के अन्य जिलों में प्राप्त उच्चतम निविदा दर की औसत दर से प्रति घन मीटर की राशि ली जाये।


समय बढ़ाने के लिए जिले के कलेक्टर एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज विभाग के नियमानुसार पूरक अनुबंध का निष्पादन कराया जाए। बढ़ाई गई अवधि के लिये स्वीकृत रेत खनिज की मात्रा अनुपातिक रूप से होगी जो कि पूर्व में अनुबंधित रही है। वार्षिक मात्रा को 9 माह (मानसून अवधि को छोड़कर) में अनुपातिक रूप से विभक्त किया जायेगा। ठेकेदार को खदान पर वास्तविक कब्जा अवधि में उक्त मात्रा की समानुपातिक रूप से रेत निकासी की अनुमति दी जाए। इस अवधि में निर्धारित ठेका राशि वसूल की जाये।


निर्धारित मात्रा से अधिक की रेत निकासी की जाती है तो अतिरिक्त उठाई गई मात्रा का अनुमोदित दरों पर अग्रिम रूप से भुगतान कराया जाए।


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