जिले में यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू होगा

रीवा जन भारत संदेश-04-जून 2020


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन


    रीवा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की अवधि में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये थे। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश के तहत जिले में सभी यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ हो सकेगा। इसी प्रकार पान, तम्बाकू, गुटका आदि की दुकानों का संचालन भी किया जा सकेगा। टैक्सी में चालक सहित कुल 3 व्यक्तियों तथा आटो रिक्शा में चालक के अतिरिक्त केवल 2 व्यक्तियों को बैठाकर ले जाने की अनुमति दी गयी है। सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने कहा है कि पूर्व में जारी आदेश में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।


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