कलेक्टर ने धार्मिक प्रतिष्ठानों तथा पूजा स्थलों के संचालन के दिये आदेश
 
कोरोना से बचाव की सावधानी के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल
रीवा | 10-जून-2020
 



 

 


   

    कोरोना संक्रमण के कारण भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में लॉकडाउन की अवधि में धार्मिक स्थलों को खोलने पर प्रतिबंध के आदेश दिये गये थे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार धार्मिक प्रतिष्ठानों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किये हैं। जिसके अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव की सावधानियों के साथ धार्मिक प्रतिष्ठानों तथा पूजा स्थलों के संचालन की अनुमति दी गयी है, किंतु जिले के कन्टेनमेंट एरिया में यह आदेश लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट एरिया के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
    जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक धार्मिक स्थल में साबुन से हाथ धोने तथा सेनेटाइज करने की सुविधा होना आवश्यक है। धार्मिक स्थल में सांस लेने के संबंध में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार छींकते एवं खांसते समय मुह को ढककर रखना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करने पर ही धार्मिक स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल में कोरोना संक्रमण से बचाव की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल में जाने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने जूते, चप्पल स्वंय के वाहन अथवा अन्य स्थान पर सुरक्षित रखना होगा। धार्मिक परिसर में स्थित दुकानों में भी फिजिकल दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
    जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों में चलने वाले लंगर तथा भोजन प्रसाद वितरण में भी फिजिकल दूरी तथा स्वच्छता के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल में प्रसाद, चरणामृत आदि का वितरण वर्जित रहेगा। धार्मिक स्थल में मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ आदि को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी आदि चढ़ाने तथा मंदिरों में घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक धार्मिक स्थलों में केवल निर्धारित संख्या में तथा सामाजिक दूरी बनाकर ही श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल में अभिवादन के लिए एक दूसरे को स्पर्श न करें। धार्मिक स्थल के संचालक अपने परिसर की नियमित सफाई तथा एक प्रतिशत सोडियम हाइपो क्लोराइड घोल से सेनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें। धार्मिक स्थल पर आगंतुकों तथा कर्मचारियों द्वारा छोड़े गये मास्क, फेश कवर आदि के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करें। धार्मिक स्थल में यदि संभव हो तो प्रवेश तथा निर्गम के लिए अलग-अलग द्वार बनायें। यह सभी निर्देश आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। इनका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।




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