हनुमना नगर परिषद में लागू प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाने के आदेश

रीवा |जन भारत संदेश- 27-जुलाई-2020


          संपादक विवेक कुमार मिश्रा


कलेक्टर ने हनुमना में प्रतिबंधात्मक आदेश 31 जुलाई तक बढ़ाया


    नगर परिषद हनुमना में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 13 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया था। नगर परिषद हनुमना में कोरोना संक्रमण की अधिकता के कारण उसके बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने पूरे हनुमना नगर परिषद क्षेत्र में 20 जुलाई सोमवार को रात्रि 10 बजे से 27 जुलाई सोमवार रात 10 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। वहां की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश 31 जुलाई को रात 10 बजे तक लागू किया है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लगाये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध की अवधि में नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय कार्यालय तथा बैंक पूर्वानुसार नियमित रूप से खुले रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।


    जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद हनुमना के संपूर्ण क्षेत्र में आम नागरिकों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थितियों में अति आवश्यक उपचार सुविधा को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। पूरे नगर परिषद हनुमना क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। शव यात्रा को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सभी अस्पताल तथा दवा की दुकानें प्रतिबंध की अवधि में खुली रहेंगी। केवल दूध की बिक्री तथा उसे घर-घर पहुंचाने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमे उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती हैं वह लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।


    वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की प्रत्येक व्यक्ति को तामीली संभव नहीं है जिसके कारण धारा 144 के प्रावधानों के तहत इसे एक पक्षीय रूप लागू किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश को क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों को सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पूरे नगर पंचायत हनुमना में सुरक्षा के उचित प्रबंध करने तथा प्रतिबंधात्मक आदेश कठोरता से लागू करने के आदेश दिये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हनुमना नगर पंचायत के सभी वार्डों में दल तैनात कर प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी हनुमना को प्रतिबंध की अवधि में आमजनों को स्वच्छता, पेयजल, दूध, सब्जी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्हें प्रतिबंध से संबंधित सूचना का प्रत्येक वार्ड में प्रचार-प्रसार कराने के 


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