संबल योजना के लंबित प्रकरणों का सत्यापन के बाद भुगतान के निर्देश

रीवा | जन भारत संदेश-31-जुलाई-2020


        संपादक विवेक कुमार मिश्रा


     मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में पंजीकृत मजदूरों के प्रकरणों के सत्यापन के लिए गतवर्ष एक जुलाई से 30 सितम्बर तक अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान पात्र पाये गये हितग्राहियों के प्रकरणों के भुगतान स्वीकृत या आदेश संबल पोर्टल पर अपलोड किये गये थे। इन प्रकरणों में अनुग्रह सहायता के प्रकरण सत्यापन के समय हितग्राही की मृत्यु हो जाने के कारण पोर्टल पर निरस्त कर दिये गये थे। श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने संबल योजना के अनुग्रह सहायता के निरस्त किये गये प्रकरणों के सत्यापन के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कलेक्टर संबल योजना में अनुग्रह राशि के लिए हितग्राही की मौत के कारण अमान्य किये गये प्रकरणों को चिन्हित करके उनका 31 जुलाई तक सत्यापन करा चुके हैं। सत्यापन में जो प्रकरण भुगतान योग्य पाया जाय उसमें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी कर संबल पोर्टल पर अपलोड करायें, जिससे पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जा सके।


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