न्यूज़ जन भारत संदेश भोपाल
संपादक विवेक कुमार मिश्र
भोपाल | 22-अक्तूबर-2020
भोपाल जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिन्हित 25 श्रेणी के दो लाख 73 हजार हितग्राहियों में से दो लाख 41 हजार परिवारों को अर्थात 88 प्रतिशत परिवारों को बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा माह अक्टूबर 2020 में राशन का वितरण कराया गया है। राशन वितरण की अंतिम 31 अक्टूबर 2020 है। प्रति सदस्य प्राथमिकता परिवारों को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल, एक रुपए किलो की दर से तथा नमक प्रति परिवार एक किलो इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह नवम्बर 2020 तक प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न नि:शुल्क तथा चना एक किलो नि:शुल्क वितरण कराया जा रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक हितग्राही का आधार सीडिंग कर बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जाना है। किन्तु ऐसे 2 सदस्य के परिवार जिनके अंगूठे अथवा फिंगर का मिलान पीओएस मशीन में नहीं हो पा रहा है उनके लिए नामिनी की व्यवस्था के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आधार सीडिंग का कार्य कर बायोमैट्रिक सत्यापन उपरांत 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार में सभी सदस्य इसी आयु वर्ग के है या केवल दो सदस्यीय परिवार है और उनके उंगलियों के निशान बायोमैट्रिक घिस जाने के कारण पीएसओ मशीन में नहीं आते है तब भी उन्हें राशन वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार कोई 2 सदस्य परिवार जिनके किन ही कारणों से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाते है उनका राशन प्रदाय के लिए नामिनी की व्यवस्था जिले में भी क्रियान्वित की गई है नामिनी व्यवस्था अंतर्गत इस प्रकार के परिवार अन्य परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं जो कि नियमित रूप से उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त कर रहे हैं। नॉमिनी फॉर्म राशन की दुकान पर भरवा कर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा सत्यापित करके बनाया जाता है। ऐसे परिवार जिनमें बुजुर्ग सदस्यों के बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आती है एवं अन्य सदस्य भी है इस स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को राशन लेने आने की समझाईश विभाग के माध्यम से दी जा रही है।
समस्त उपभोक्ता मास्क पहनकर तथा हैंड सैनिटाइजर करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करें। इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान के विक्रेता सहायक भी मास्क पहनकर स्वयं तथा उपभोक्ताओं के हैंड सेनीटाइज करवा कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन का वितरण करें।