न्यूज़ जन भारत संदेश भोपाल
संपादक विवेक कुमार मिश्र
रीवा 22 अक्टूबर 2020. कमिश्नर रीवा संभाग श्री राजेश कुमार जैन ने जनपद पंचायत मऊगंज के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा को कदाचरण करने पर सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के 3 के प्रावधानों के तहत असंचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिये 10 दिवस का समय दिया है।
कमिश्नर श्री जैन ने बताया कि जनपद पंचायत मऊगंज के तत्कालीन सीईओ वर्तमान में जनपद पंचायत लवकुश नगर जिला छतरपुर एसके मिश्रा ने जनपद पंचायत मऊगंज में कार्यरत रहते हुये जनपद मऊगंज में संधारित जावक पंजी में कई माहों में खाली जावक क्रमांक छोड़े है ये संदेहास्पद है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मऊगंज के 79 रोजगार सहायकों के गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन हेतु प्रस्तुत करने पर सीईओ ने केवल 5 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन किया शेष गोपनीय प्रतिवेदनों में मतांकन नहीं किया।यह कृत्य कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर लारवाही एवं उदासीनता बरतने का द्योतक है जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: सीईओ एसके मिश्रा को दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने हेतु नोटिस जारी किया गया है।