राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में जोड़ने का ऑप्शन -

न्यूज़ जन भारत संदेश भोपाल


संपादक विवेक कुमार मिश्र


सतना | 21-अक्तूबर-2020


    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐंसे हितग्राही जिन्हें अगस्त 2020 तक राशन सामग्री प्रदाय हो रही थी, किंतु उनके नाम सितंबर अथवा 8 अक्टूबर 2020 में पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हो गए हैं। वे नगरीय निकाय में नगर निगम के संबंधित संभागीय कार्यालय तथा नगर पालिका या नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि पात्र पाए जाने पर उनके नाम पोर्टल में पुनः जोड़ें जावेंगे। पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में जोड़ने का ऑप्शन स्थानीय निकाय की लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है।


Popular posts
लोकसभा में गरजे राजनाथ सिंह - 'ऑपरेशन सिंदूर' बस रुका है, पाकिस्तान ने छेड़ा तो फिर होगा
Image
मऊगंज सिविल अस्पताल बना जंग का मैदान, बीएमओ और कर्मचारी के बीच झूमाझटकी, थाने तक पहुंचा मामला!
Image
बाघ सहित सभी वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन का आदर्श केन्द्र बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Image
मऊगंज कलेक्टर का सख्त आदेश पालन ना करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही
छतरपुर में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, अधेड़ ने बनाया हवस का शिकार
Image