न्यूज़ जन भारत संदेश भोपाल
संपादक विवेक कुमार मिश्र
सतना | 21-अक्तूबर-2020
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐंसे हितग्राही जिन्हें अगस्त 2020 तक राशन सामग्री प्रदाय हो रही थी, किंतु उनके नाम सितंबर अथवा 8 अक्टूबर 2020 में पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हो गए हैं। वे नगरीय निकाय में नगर निगम के संबंधित संभागीय कार्यालय तथा नगर पालिका या नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि पात्र पाए जाने पर उनके नाम पोर्टल में पुनः जोड़ें जावेंगे। पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में जोड़ने का ऑप्शन स्थानीय निकाय की लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है।