वृद्धजनों के लिए एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी नहीं समाज सेवक के रूप कार्य करें – कलेक्टर 

न्यूज़ जन भारत संदेश भोपाल


रीवा-10 अक्टूबर 2020. कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागर में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्धजनों के कल्याण के लिए 2008 से अधिनियम लागू है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवारों में बुजुर्गों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है जानकारी के अभाव में बुजुर्गों को उनकी कठिनाई को हल करने का मार्ग नहीं मिल रहा है। भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करायें। प्रत्येक तहसील तथा थाने में दीवार लेखन कराकर सरल भाषा में अधिनियम की जानकारी दें। जिससे पीड़ित बुजुर्ग इसका लाभ उठा सके। 


 कलेक्टर ने कहा कि अधिनियम के तहत समस्त कार्यवाहियों की जिम्मेदारी एसडीएम को दी गयी है। सभी एसडीएम बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रशासनिक अधिकारी नहीं समाज सेवक के रूप में कार्य करें। यदि किसी पीड़ित बुजुर्ग के संबंध में तो उसके परिजनों को बुजुर्ग की उचित देखभाल की समझाइश दें। इसके बाद भी यदि परिजन सही मार्ग पर नहीं आये तो दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। एसडीएम यदि किसी बुजुर्ग के कल्याण के लिए भरण पोषण के आदेश करते हैं तो जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें। बैठक में वृद्धजनों के कल्याण के प्रयासों, वृद्धाश्रम की व्यवस्थायें बेहतर करने पर भी चर्चा की गयी। 


 बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि संयुक्त परिवार टूटने से बुजुर्गों की देखभाल में कमी आयी है। समाज को वृद्धजनों की सेवा के लिए जागरूक और प्रेरित किया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने से भी इसका सकारात्मक असर होगा। बैठक में संयुक्त संचालक अनिल दुबे ने अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में सभी एसडीएम, भारत पेंशन समाज के प्रतिनिधि डॉ. मंगलेश्वर सिंह, रेडक्रास के सचिव ओ.पी. श्रीवास्तव उपस्थित रहे।


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